ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में 75% अंक जरूरी करने का प्रस्ताव, आधार से नाम-पता बदलवाने की फीस भी हो सकती है माफ

नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट में 75% अंक जरूरी, नाम-पता बदलवाना मुफ्त मुंबई- नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब टेस्ट में पास होने के लिए 75% अंक लाना होगा। पहले कम से कम 60% अंक जरूरी था। परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत कम से कम 30 मिनट का ‘सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल’ देखने के बाद टेस्ट पास करना जरूरी होगा।

सरकार ने इस नए नियम का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और आम जनता व विशेषज्ञों से 30 दिनों के भीतर सुझाव या आपत्तियां मांगी हैं। लोगों से मिले फीडबैक की समीक्षा करने के बाद ही इन नए नियमों को अंतिम रूप से लागू किया जाएगा।

उधर, सरकार ने आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन मिलने वाली कुछ सर्विस की फीस माफ करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें कार्ड में नाम, पता बदलवाने जैसी सर्विस शामिल हैं। अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराना रिन्यू कराने पर आपको साधारण कागज के बजाय ‘फॉर्म 7’ वाला मजबूत और वाटरप्रूफ PVC कार्ड ही मिलेगा।

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में अपना नाम, पता या कोई अन्य जानकारी बदलवाने के लिए आवेदन करते हैं, तो RTO अधिकारी को 15 दिन के अंदर आपका काम पूरा करना होगा या आवेदन खारिज करना होगा। यदि आपका आवेदन किसी वजह से रिजेक्ट किया जाता है, तो RTO को उसका सही और स्पष्ट कारण भी लिखित में बताना होगा।

अगर आप ऑनलाइन अपने आधार वेरिफिकेशन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस में नाम या पता बदलवाते हैं, तो आपसे एक भी रुपया फीस नहीं ली जाएगी। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नाम, पता और अन्य पर्सनल डिटेल्स अपडेट करने का शुल्क पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव रखा है।

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