स्पैम-कॉल करने वाले नंबर एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट, नया नियम लागू

मुंबई- टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फर्जी और अनचाही कमर्शियल कॉल रोकने के लिए नए नियम को लागू कर दिया है। इसमें रोबोकॉल्स, ऑटोमेटेड कॉल्स और AI-आधारित स्पैम पहचान को रेगुलेटरी दायरे में लाया गया है।

अगर किसी स्पैमर के 5 या उससे ज्यादा नंबर 10 दिन में पहचाने जाते हैं, तो उनका टेलीकॉम कनेक्शन काटा जा सकता है और 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ऑटोमेटेड कॉल्स पर 5 पैसे प्रति मिनट का चार्ज भी लगेगा।

टेलीकॉम कंपनियां अब स्पैम कॉल्स/मैसेज भेजने वाले नंबरों की पहचान करेंगी। 10 दिन में एक ही व्यक्ति या कंपनी के 5 नंबर संदिग्ध मिले, तो जांच शुरू होगी। जांच में री-केवाईसी होगा, आउटगोइंग कॉल बंद होंगी और बार-बार गलती करने पर सिम हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी।

ऐसी कॉल्स करने वाली कंपनियों को पहले ही टेलीकॉम ऑपरेटर को बताना होगा कि वे किस नंबर का इस्तेमाल करेंगी। बिना जानकारी दिए की गई किसी भी ऑटोमैटिक कॉल को स्पैम मानकर ब्लॉक कर दिया जाएगा। कंपनियों को फर्जी या बिना बताए की गई ऑटोमैटिक कॉल्स पर 5 पैसे प्रति मिनट का जुर्माना देना होगा।

स्पैम कॉल्स पर तेजी से कार्रवाई के लिए यूजर्स की शिकायतों को AI से जोड़ा गया है। पहले किसी नंबर पर एक्शन लेने के लिए 10 दिन में 5 शिकायतों की जरूरत होती थी। अब अगर AI किसी नंबर को संदिग्ध बताता है, तो सिर्फ 3 शिकायतें मिलते ही उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

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