इन्फोसिस पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना, रिकॉर्ड् सही नहीं मिलने पर कार्रवाई
मुंबई- फ्रांस के श्रम अधिकारियों ने इन्फोसिस पर करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी की कर्मचारियों के काम के घंटे रिकॉर्ड करने वाली प्रणाली कानूनी जरूरतों के मुताबिक नहीं पाई गई। यह जुर्माना फ्रांस की रिजनल लेबर अथॉरिटी DRIEETS इले-डी-फ्रांस ने लगाया है।
फ्रांस के लेबर कानून के तहत नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों के काम के घंटों का सही और सटीक रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। कानूनी तौर पर एक हफ्ते में 35 घंटे काम करने का नियम लागू है। ओवर-टाइम और रेस्ट पीरियड का रिकॉर्ड रखना जरूरी। यह डेटा ऐसा होना चाहिए कि अथॉरिटी आसानी से जांच कर सके।
यह मामला इंफोसिस के फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति के वर्किंग आवर्स को लेकर दिए गए बयानों से भी जुड़ रहा है। मूर्ति ने भारतीय युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी ताकि देश वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सके। उन्होंने चीन के “9-9-6” वर्क कल्चर (सुबह 9 से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम) का जिक्र करते हुए कहा था कि कड़ी मेहनत के बिना कोई भी देश या समाज आगे नहीं बढ़ा है।

