सेबी ने 18 लोगों पर लगाया 2.8 करोड़ रुपये का जुर्माना, आरजीआरएल शेयर का मामला
मुंबई- कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 18 एंटिटीज पर कुल 2.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्यवाही रेट्रो ग्रीन रिवोल्यूशन लिमिटेड (RGRL) के शेयर प्राइस में हेरफेर के मामले में की गई है। SEBI ने इन 18 एंटिटीज में से 15 को 2.94 करोड़ रुपये के कुल अवैध लाभ को वापस जमा कराने का भी निर्देश दिया है।
SEBI ने आदेश में कहा कि ये एंटिटीज RGRL के कम ट्रेड होने वाले शेयर के प्राइस को आर्टिफीशियल तरीके से बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने की पहले से प्लान की गई साजिश का हिस्सा थीं। इस साजिश में आपस में जुड़े हुए संगठनों के बीच ट्रेडिंग करना शामिल था। इसका मकसद इस शेयर में आर्टिफीशियल वॉल्यूम जनरेट करके मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिए टिप्स/स्टॉक रेकेमेंडेशंस का प्रसार करना था।
आदेश में कहा गया कि संजय अरुणकुमार चोकसी के नेतृत्व वाले चोकसी समूह ने हेराफेरी में अहम भूमिका निभाई। हालांकि चोकसी अब RGRL के प्रमोटर नहीं हैं। फिर भी कंपनी पर उनका ही नियंत्रण बना रहा क्योंकि सभी वैधानिक भुगतान उनके खाते से ही हो रहे थे। कहा जा रहा है कि चोकसी ने व्यक्तिगत फायदे के लिए कंपनी में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया।
SEBI की जांच 1 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के लिए की गई। रेगुलेटर ने 8 नवंबर 2024 को कथित उल्लंघनों के लिए इन एंटिटीज को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

