ग्राहकों से जबरन ज्यादा पैसा ले रही थी रैपिडो, सरकार ने ठोका 10 लाख का दंड

मुंबई- कंज्यूमर अथॉरिटी CCPA ने रैपिडो पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अथॉरिटी ने देश भर के कैब और बाइक-टैक्सी सेक्टर की जांच की थी। इस दौरान पाया गया कि रैपिडो एप राइड बुकिंग के समय गलत तरीके अपना रहा था।

कंपनी ग्राहकों से प्री-राइड टिपिंग यानी राइड शुरू होने से पहले टिप मांग रही थी। इसके अलावा डायनामिक प्राइसिंग से जुड़ी गड़बड़ियां भी मिलीं। कंपनी एप के डिजाइन से ऐसा माहौल बनाती थी, जिससे ग्राहक पर ज्यादा पैसे देने का दबाव बनता था।

ग्राहक जब एप पर राइड बुक करता था, तो एप पहले एक तय किराया दिखाता था। बुकिंग प्रोसेस शुरू होते ही अलग-अलग मैसेज आने लगते थे। एप पर लिखा आता था-जितना ज्यादा किराया देंगे, राइड मिलने का चांस उतना ज्यादा होगा। इसके अलावा एप पर एक और मैसेज दिखता था- ड्राइवर 60 रुपए में राइड स्वीकार नहीं कर रहे हैं, 10, 20 या 30 रुपए बढ़ाकर देखें।

सरकार ने ‘डार्क पैटर्न गाइडलाइंस, 2023’ बनाई है। इस तरह के व्यवहार को इन नियमों के तहत ‘कन्फर्म शेमिंग’ माना गया है। ग्राहक जब बुकिंग के आखिरी स्टेप पर पहुंच जाता है तब एक्स्ट्रा पैसे मांगना उस पर दिमागी दबाव डालता है। पैसे न बढ़ाने पर राइड न मिलने का डर दिखाया जाता है। इस वजह से ग्राहक ज्यादा पैसे देने पर मजबूर हो जाता है।

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