रामदेव की पतंजलि में 20 लाख रुपये का नकली घी जब्त, एफडीए का छापा
मुंबई- कारोबारी रामदेव की पतंजलि में नकली घी बरामद हुआ है। महाराष्ट्र एफडीए के अधिकारी तुकाराम मुंढे ने यह कार्रवाई की है। बरामद नकली घी की कीमत 20 लाख रुपये से अधिक है।
विभाग ने बताया कि उसने लगभग 3.53 लाख किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की है, जिसमें 20.20 लाख रुपये का 2,279.7 लीटर पतंजलि गाय का घी भी शामिल है। एफडीए ने एक सरकारी बयान में कहा कि राज्य के सात मंडलों में 114 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 3.53 लाख किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी कीमत 9.01 करोड़ रुपये है।
बयान के अनुसार, छत्रपति संभाजीनगर में पतंजलि आयुर्वेद के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मेसर्स दिव्य डिस्ट्रीब्यूटर से 20.20 लाख रुपये मूल्य का 2,279.7 लीटर पतंजलि गाय का घी जब्त किया गया। इस घी की लेबलिंग गलत होने और इसमें मिलावट का संदेह है।
एफडीए ने बताया कि घी की कुल 4,032 इकाइयां जब्त की गईं। इनमें 12.29 लाख रुपये मूल्य की 1,349.1 लीटर की 2,998 इकाइयां और 7.91 लाख रुपये मूल्य की 930.6 लीटर की 1,034 इकाइयां शामिल हैं। शुरुआती जांच में इस भंडार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। एफडीए ने मुंबई, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर मंडलों में नमकीन, मिठाई और मसाला बनाने वाली इकाइयों सहित 19 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और पंजीकरण गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियों तथा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित किए।
बयान के मुताबिक, ठाणे जिले के भिवंडी में एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड से 1,44,218 किलोग्राम खाद्य तेल जब्त किया गया। वहीं, सतारा में अमीन ट्रेडर्स से 20,560 किलोग्राम चावल, दाल, गुड़ और अन्य खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। पुणे मंडल में सतारा स्थित स्वाति ऑयल मिल्स और सोलापुर के एसजी ट्रेडर्स से भी खाद्य तेल जब्त किया गया।
एफडीए ने बताया कि 28 से 31 अक्टूबर के बीच 17 प्रतिष्ठानों से 79.40 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। इस दौरान 13 प्राथमिकी दर्ज की गईं। जबकि 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, सात प्रतिष्ठानों को सील किया गया और छह वाहन जब्त किए गए।
खाद्य एजेंसी ने नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर मंडलों में 34 होटल, रेस्तरां और ढाबों का भी निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी खामियों के लिए 29 सुधार नोटिस जारी किए गए। एफडीए ने कहा कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत की गई।

