पुरानी गाड़ियों का दूसरे राज्यों में ट्रांसफर आसान, अब नहीं होगी एनओसी की जरूरत

मुंबई- पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना आसान होने वाला है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए लगने वाले ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसके लिए नीति आयोग की एक हाई-लेवल कमेटी ने परिवहन मंत्रालय (MoRTH) को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा, सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नियम में भी बदलाव कर सकती है।

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के मुताबिक आप किसी भी राज्य में एक साल तक दूसरे राज्य के वाहन को चला सकते हैं। एक साल के भीतर आपको नए राज्य में अपने वाहन को रजिस्टर्ड कराना होता है। इसके लिए पुराने RTO से NOC लाना जरूरी है। हर राज्य में ये प्रोसेस अलग-अलग है और डॉक्युमेंट भी अलग-अलग लगते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स रसीद जैसे डॉक्युमेंट शामिल हैं।

इस सर्टिफिकेट से पता चलता है कि गाड़ी पर कोई टैक्स बकाया नहीं है या कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसके बिना दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होता। ये सर्टिफिकेट खास तौर पर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने-बेचने के काम आता है।

कमेटी ने सुझाव दिया है कि NOC की जगह एक ‘ऑटो-जेनरेटेड क्लीयरेंस सिस्टम’ शुरू किया जाए।  अब सभी वाहनों का डेटा ‘वाहन’ (VAHAN) के सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस में मौजूद है, इसलिए एक राज्य का RTO दूसरे राज्य की गाड़ी का रिकॉर्ड खुद ही चेक कर सकेगा।टैक्स, पेंडिंग चालान या अन्य किसी बकाया की जानकारी ऑटोमैटिक तरीके से वेरिफाई हो जाएगी। इससे वाहन मालिक को फिजिकली NOC लेने के लिए पुराने आरटीओ के चक्कर नहीं काटने होंगे।

कमेटी ने एक और बड़ा बदलाव सुझाया है। अब गाड़ियों को उनकी उम्र के आधार पर सड़क से हटाने के बजाय उनकी फिटनेस देखी जाएगी। कई देशों में गाड़ी कितनी पुरानी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते वह फिटनेस टेस्ट पास कर ले।

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